नई दिल्लीः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया है। इससे पहले 25 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी उसके बाद दोनों गाज़ियाबाद की डासना जेल में सज़ा काट रहे थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल अनुत्तरित है कि आखिर 14 साल की आरुषि को किसने मारा।
सीबीआई जांच पर उठे सवाल
यह बहुचर्चित घटना 2008 की है। दंत चिकित्सक राजेश तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या 15-16 मई 2008 की दरमियानी रात नोएडा स्थित उनके घर पर हुई थी.
आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई जबकि एक दिन बाद नौकर हेमराज का शव तलवार के पड़ोसी की छत से बरामद हुआ था। इस मामले में कई मोड़ आए, सीबीआई जांच हुई जिसमें 30 महीने बाद क्लोज़र रिपोर्ट पेश की गई.
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके आदेश पर फिर से मामला शुरू हुआ और सीबीआई अदालत ने तलवार दंपत्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
इस फैसले के ख़िलाफ़ ही उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।